कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए

राजस्थान सरकार ने जारी किया नया आदेश 


    राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt.) ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने  “कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा एवं आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में आवश्यक कदम उठाये जाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत राजस्थान के जिलों में नाइट कर्फ्यू, लगा दिया है साथ ही 


  राजस्थान सरकार ने ट्वीट कर कहा की आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी. जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा. 


राजस्थान में आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी


उन्होंने कहा, “पूर्व में केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी. अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है. एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जायेगी.”

सरकार ने कहा की सभी जिला कलक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारेंटीन की व्यवस्था भी पुनः प्रारम्भ करेंगे. 


       वही विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति होगी  . विवाह की सूचना संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को ई-मेल से भी दी जा सकेगी. प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करानी होगी. साथ ही बंद स्थानों पर होने वाले अन्य समारोह में भी हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक अधिकतम 200 लोगों के लिए ही अनुमति होगी. इसके लिए प्रशासन को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा.


– Mangal Media News

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By kailash choudhary

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