लॉक डाउन में फंसे हुए लोगों को मिली बड़ी राहत 

  आज लॉक डाउन में फंसे लोगों के लिए राहत की खबर गृह मंत्रालय ने दी है . केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों को घर जाने की अनुमति दे दी है जो लॉकडाउन के चलते अपने घर से दूर या बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं। हालांकि, मंत्रालय ने अनुमति देने के साथ ही कुछ शर्तें भी लागू की हैं, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य किया हैं 
   आपको बता दे की। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के  दौरान देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्‍य लोगों को लेकर गृह मंत्रालय ने आज बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर जा सकेंगे. 
    इसके लिए आने और जाने वाले राज्यों की सरकार अनुमति देगी और  उनकी बसों की व्‍यवस्‍था कराएंगी. गाइडलाइंस जारी करते हुए राज्‍यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां लोगों को वापस बुलाने और उन्‍हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाएं. यह नोडल प्राधिकरण अपने राज्‍यों में फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करेंगी.

   नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी राज्‍य में फंसा कोई व्‍यक्ति दूसरे राज्‍य में जाना चाह रहा है तो इसके लिए दोनों राज्‍यों की सरकारें आपस में बातचीत करके उपयुक्‍त कदम उठा कर जरुरी पास जारी करेगा।  वही अभी के माहौल के देखते  लोगों को सड़क के रास्‍ते से जाने की अनुमति होगी  .  लोगों को भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच (स्‍क्रीनिंग) की जाएगी . अगर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्‍हें जाने की अनुमति दी सकेगी 

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोगों के उनके गंतव्‍य स्‍थान पहुंचने पर सबसे पहले स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम को उनकी जांच करनी होगी. इसके बाद उन्‍हें अपने घरों में १४ दिन तक क्‍वारंटाइन रहना होगा. हालात के अनुसार अगर जरूरत हो तो उन्‍हें क्‍वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है. 

By kailash choudhary

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