सजा के निलंबन पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

दंगा भड़काने के आरोप में दो साल की सजा मिलने के चलते हार्दिक पटेल नहीं लड़ सकते चुना
सजा के निलंबन की उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने कर दिया था रद्द, SC ने भी तत्काल सुनवाई से किया इनकार
हार्दिक पटेल की आम चुनाव में उतरने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका लगा है। 2015 में गुजरात के मेहसाणा में दंगा भड़काने के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका पर शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित करने की याचिका को रद्द कर दिया था। अब पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे 
REPORT: mangal media office

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